उत्तरप्रदेश मंत्रिपरिषद ने 14 मार्च 2016 को 'उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति' को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम किए जाएंगे एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन की स्थापना भी प्रदेश सरकार करेगी एवं वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में राज्य सरकार ने राज्यांश में 100 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए 1 अप्रैल, 2016 से वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 400 रुपये प्रतिमाह किया जाना है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य स्तर पर 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि' की स्थापना की जाएगी। इस निधि में सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियों, ट्रस्टों, धर्मार्थ संस्थाओं व निजी व्यक्तियों से प्राप्त सहायता अथवा दान राशि जमा कराई जाएगी तथा ऐसी धनराशि को कर मुक्त किया जाएगा. निधि की स्थापना/शुरुआत राज्य सरकार के 5 करोड़ रुपये के योगदान से की जाएगी।
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