मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में न्यूनतम 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर हस्तशिल्पियों को "समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना" से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें राज्य सरकार या भारत सरकार की किसी योजना से पेंशन या आर्थिक मदद न मिल रही हो। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू की जाएगी, परन्तु हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। योजना को जिले स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। धनराशि की कमी होने की स्थिति में शारीरिक रूप से अक्षम तथा अधिक आयु के हस्ताशिल्पियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। विकलांगजन शिल्पकार को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। महिला हस्तशिल्पियों को भी न्यूनतम आयु में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
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» समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना
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