समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उद्देश्य से ‘समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना’ लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयां तथा सेवा क्षेत्र की 10 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.50 लाख रुपए की सीमा तक, मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा, जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में जमा करना होगा तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा-अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांगजन हेतु अंशदान की सीमा कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत होगी। योजना का लाभ पाने वाले आवेदकों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण निर्धारित किया गया है।

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