समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 18 जुलाई, 2016 सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान करते हुए इसके लिए प्रस्तुत नियमावली को भी अनुमोदित कर दिया गया है। इसके तहत प्रति बुनकर 500 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन देय होगी। प्रथम वर्ष में पेंशन हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योजना के आगामी वर्षों में लाभार्थी बुनकरों की संख्या के आधार पर बजट का प्राविधान कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग शासन से की जाएगी और स्वीकृत कराई जाएगी। उसके बाद धनराशि कोषागार से आहरित कर लाभार्थी बुनकरों के खातों में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भेजी जाएगी।
हथकरघा उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा कलात्मक, पारम्परिक वस्तु उत्पादन करने में इस उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे जुड़े बुनकरों को अन्य व्यवसाय की ओर पलायन से रोकने एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना शुरू की जा रही है। यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त हथकरघा बुनकर परिवारों के लिए संचालित की जा रही है, जो हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन में निरन्तर अपना योगदान देते आ रहे हैं। इसके तहत एक परिवार से एक हथकरघा बुनकर को, जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। पेंशन की धनराशि एक वर्ष में दो बार जून एवं जनवरी में लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अंतरित की जाएगी। पात्रता की विभिन्न शर्तों के साथ शारीरिक तथा दृष्टि विकलांग हथकरघा बुनकर होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र देय होगा।

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